कोर्ट ने पटना के रक्षा गृह के अधीक्षिका , सीएस , डॉक्टर व औरंगाबाद के दो थानाध्यक्ष को किया शोकॉज

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किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को दो थानाध्यक्ष समेत उतर रक्षा गृह ,पटना के अधीक्षीका , सिविल सर्जन , पटना , मेडिकल बोर्ड में शामिल डाक्टरों को जुमनाइल एक्ट के उलंघन मामले में शोकॉज किया है । पहला मामला जम्होर थाना कांड संख्या 72/22 से जुड़ा है । जिसमें थानाध्यक्ष , अनुसंधानकर्ता ,बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तीनों को शोकोज कर जवाब मांगा है कि परिषद के समक्ष अभियुक्त के प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जवाब दें । 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं करने पर किशोर न्याय परिषद ने भी 24 घंटे समय दिया था । उसमें भी विफलता न्यायिक आदेश का अवहेलना प्रतित होता है अतः अगली जवाब दाखिल करें । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दूसरा मामला दाउदनगर थाना कांड संख्या 47/22 है जिसमें दो नाबालिग लड़की का उम्र निर्धारित करना है । तीन माह हो गया ,परन्तु उम्र निर्धारण का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।नियमानुसार 15 दिन में उम्र निर्धारित करना है ।17/02/22 और 28/02/22 को भी पत्राचार किया गया किन्तु कोई फायदा नहीं हुआ । किन परिस्थितियों में न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है अभी तक न्यायालय में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया । अधिवक्ता ने बताया कि उतर रक्षा गृह ,पटना के अधीक्षीका , सिविल सर्जन , पटना एवं मेडिकल बोर्ड में शामिल डाक्टरों को भी जुबेनाइल ऐक्ट के उल्लंघन पर शोकॉज किया गया है ।