मंगलवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने खुदवा थाना कांड संख्या 26/20,जी आर 407/20 में सुनवाई करते हुए दहेज हत्या के मामले में पति सास ससुर तीनों को धारा 304 बी दहेज हत्या का दोषी करार दिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन पति विकास राजकुमार और ससुर कारू सिंह पंचहरा खुदवा घटना के समय से ही जेल में बंद हैं सांस ढाकुरमनी देवी को आज बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है । सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई 18 अप्रैल 22 को तिथि निर्धारित किया गया है।
सरकार की ओर से पीपी पुष्कर अग्रवाल है । एपीपी अनील चोबे, सूचिका की ओर से योगेन्द्र प्रसाद योगी, दिलीप कुमार सिंह ने भाग लिया । अधिवक्ता ने बताया कि मृतका रूपा देवी का शादी के छः माह के अन्दर दहेज के लिए गला दबाकर तीनों अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गई थी । इस घटना के प्राथमिकी मृतका के पिता सुदर्शन प्रसाद खत्री टोला दाउदनगर ने 03/06/20 को कराया था । जिसमें कहा था कि शादी के कुछ दिन बाद ही चैन और पैसे की मांग की जाने लगी थी । फिर बेटी को विदा कराकर अपने घर लाये थे। लड़का के पिता ने 01/06/20 को दहेज के लिए प्रताड़ित न करने के वादा कर विदाई करा कर ले गये ।बेटी ने 02/06/20 को फोन कर मारपीट करने की जानकारी दी तो हमने कुछ दिनों में आने की बात कही थी। 03/06/20 को पंचहरा गांव से फोन आया कि आपकी बेटी को जान से मार दिया गया है। लड़की के पिता परिजनों और रिश्तेदारों के साथ पहुंचे तो देखा कि बेटी की लाश आंगन में पड़ा हुआ था । गला दबाने कि निशान था । घटना को अंजाम देने के बाद ।पति सास ससुर फरार हो गए थे ।