FRIENDS MEDIA DESK-AURANGABAD
मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने हसपुरा थाना कांड संख्या 171/19 में सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त जनीफ मंसूरी मुस्लिमाबाद हसपुरा का बंधपत्र विखंडित कर सज़ा सुनाते हुए जेल भेज दिया । एपीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि पोक्सो एक्ट में तीन साल छः माह की सजा , पांच हजार जुर्माना वहीं जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी ।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने अभियुक्त पर 18/12/19 को यह आरोप लगाते हुए हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पीड़िता जब खेल रही थी तो आरोपी अमरूद खिलाने का लालच देकर सुनसान जगह पर कर ग़लत काम करना चाहा तो पीड़िता ने विरोध करते हुए हल्ला किया तो गाली देकर भगा दिया था । पीड़िता ने रोते हुए इसकी जानकारी परिजनों को दी थी।