रंग लगाने को लेकर हुए विवाद में हत्या करने वाले 6 अभियुक्तों को मिली 4 साल कारावास की सजा

FRIENDS MEDIA, BIHAR DESK

शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे एगारह अनिन्दिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 37/10 में भादवी धारा 304पार्ट 2, /149 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी छः अभियुक्तों को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है । धारा 147 में दो वर्ष की सजा सुनाई है तथा धारा 323/149 में एक वर्ष की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीपी बिगु प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगनरायण सिंह ने भाग लिया। जगनरायण सिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया कि परिवार में कोई अन्य कमाने वाला बालिग सदस्य नहीं है । सभी को छोटे छोटे बच्चे हैं । इन सभी का कोई अपराधीक इतिहास भी नहीं रहा है । दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया ।इन सभी अभियुक्तों को धारा 304बी पार्ट 2 में 22/04/22 को दोषी ठहराया गया था । जिसके बाद बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था । न्यायालय परिसर में उनके परिवार और गांववाले की भीड़ जमा हो गए थे जो सज़ा सुनने के पश्चात सभी चले गए । अधिवक्ता ने बताया कि सूचक रामबली यादव भोजा बिगहा मुफ्फसिल ने प्राथमिकी 02 मार्च 10 को दर्ज़ कराया था जिसमें कहा था कि मेरा पुत्र रामाधार यादव 01 मार्च 10 को जोगीया से सब्जी लेकर लौट रहा था । गांव में गमी के कारण रंग नहीं खेल रहा था तो रामविलास यादव के झोपड़ी के पास रामविलास यादव । राजेन्द्र यादव, मुन्ना यादव , राकेश यादव,विजेन्द्र यादव, सत्येन्द्र यादव सहेरा मुफ्फसिल ने जबरदस्ती रंग डालने के विवाद को लेकर लाठी डंडों मुक्का से मारकर मेरे पुत्र रामाधार यादव को अधमरा कर दिया था। सदर अस्पताल औरंगाबाद से पटना ले जाने के क्रम में ओबरा रेलवे गुमटी पर उसकी मृत्यु हो गई थी । अधिवक्ता ने बताया कि सभी धारा साथ साथ चलेंगी । जेल में बिताए अवधि सज़ा में समायोजित किया जाएगा ।