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राज्य निर्वाचन आयोग सचिव पटना के पत्रांक 1427 दिनांक 11.04.2022 एवं के आलोक में औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत देव एवं बारूण) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन / सीमांकन के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निकायवार समितियों का गठन तथा पदाधिकारियों/ कर्मियों को नामित किया गया है। निदेशानुसार प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दिनांक 28 अप्रैल 2022 से 11 मई 2022 तक उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद के कार्यालय में आपत्तियों की प्राप्ति की जानी है तथा 20 मई 2022 तक उन आपत्तियों का निष्पादन किया जाना है। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के पत्रांक 423 दिनांक 02 फरवरी 2022 एवं पत्रांक 1427 दिनांक 11 अप्रैल 2022 की कंडिका 10 में स्पष्ट अंकित है कि जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरांत आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा, जो अंतिम होगा। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन हेतु मंजू प्रसाद, उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद को प्राधिकृत किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन दिनांक तक करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।