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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने सोमवार को महिला थाना कांड संख्या 25/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त फरीद खान बनतारा देवकुंड को भादंसं धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 में बीस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है । जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई में भाग लेते हुए अभियुक्त को अधिकतम सज़ा की मांग अपराध के गम्भीरता देखते हुए किया है । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता ने अभियुक्त के उम्रदराज और प्रथम अपराध के कारण कम सज़ा की मांग की थी। अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त को 17/11/22 को दोषी करार दिया गया था। अभियुक्त पर आरोप था कि नाबालिग लड़की से कई माह दुष्कर्म करता रहा और किसी को बताने पर हत्या का धमकी देता था।पीड़िता के परिजनों के जानकारी होने पर न्याय के लिए थाना के शरण ली और न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ,वाद के पक्ष में गवाही दी।
छेड़खानी करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 165/13 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त आंनद कुमार केराप रफीगंज को भादंसं धारा 354 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और तीन हजार जुर्माना। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग के मां ने दर्ज कराया था जिसमें बताया था कि माता पिता के अनुपस्थिति में अभियुक्त घर में गलत नीयत से घुसकर हमारी लड़की से छेड़छाड़ करते हुए एक कमरे में ले जाने लगा। लड़की के चिल्लाने पर बेटा भतीजा के आते देख अभियुक्त भाग गया। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 09 साल पहले
27/08/13 को दर्ज कराई गई थी। संक्षान06/03/14 को लिया गया, आरोप गठन 27/08/14 को हुआ था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस साल त्वरित विचारण वादों के निष्पादन में तेजी आ रही है।