औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -35/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त मुन्ना यादव डिगर बिगहा बारूण को भादंवि धाराओ और पोक्सो एक्ट में सात साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है तथा विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के माध्यम से पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा दिलवाने को कहा गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 15/ 02/ 13 को बताया कि उसकी नाबालिग लड़की किशोरी सिन्हा महिला विद्यालय औरंगाबाद के लिए 29/12/12 को निकली मगर घर नहीं लौटी तो संन्हा दर्ज कराई थी। काफी खोजबीन के बाद अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने की जानकारी मिली तो अभियुक्त के नाम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी आज 11 साल बाद न्याय मिला।