AURANGABAD : नैतिक पतन ही पोक्सो अपराध की जड़ है – आरक्षी अधीक्षक

औरंगाबाद सामाहरणालय अवस्थित आरक्षी अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के कार्यालय कक्ष में पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने पोक्सो कोर्ट में इस वर्ष का सजायाफ्ता का विवरण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि इस साल 98 वाद का निष्पादन किया गया जिसमें कुल 38 वादों में 47 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है और सज़ा सुनाई गई है,अभी न्यायालय में पोक्सो एक्ट में 312 वाद लम्बित है, उपस्थित अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पोक्सो एक्ट में इस वर्ष तेरह वादों में दस साल या उससे अधिक सज़ा सुनाई गई है 2021 के आठ वादों में दोषी को सज़ा सुनाई गई है इस वर्ष पोक्सो कोर्ट में 35 वाद दाखिल किया गया है।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने आगे बताया कि हर पीड़िता का सीआरपीसी का 164 का बयान पुलिस अधिकारीयों को अवश्य करवाना चाहिए। तथा कानून के अनुसार पीड़िता का उम्र निधारण दस्तावेज से होना चाहिए जेसे प्रारंभिक शिक्षण संस्थान के रिपोर्ट, मेट्रिक बोर्ड के प्रमाण पत्र, पंचायत या नगर परिषद का जन्म प्रमाण पत्र, मेडिकल का रिपोर्ट, इसमें जन्मप्रमाण पत्र सर्वमान्य है। आरक्षी अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने मीडिया को संदेश दिया कि आप सब समाज में सकारात्मक सोच का माहौल बनाये। नैतिक पतन की पोक्सो अपराध का जड़ है। युवा अपने आदर्श पुरुषो के जीवनी से सीख लें और यश अपयश में अंतर समझे । ये समाज आपका है