AURANGABAD : 16 वर्ष बाद आर्म्स एक्ट में दोषी को मिली सजा , पंचायत चुनाव में दो देशी स्टेनगंन और 9 जिन्दा गोली व खोखे हुए थे बरामद

FRIENDS MEDIA BIHAR DESK

गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी योगेश मिश्रा ने अवैध हथियार रखने के अपराध में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 16/06 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त शिवयादव चौखड़ा मुफ्फसिल को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) और धारा 26 में दोषी करार देते हुए दोनों धाराओं में तीन तीन साल की कठोर कारावास की सजा और पांच पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई लगाया है । जुर्माना न देने पर एक-एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी ।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज थाना प्रभारी मुफ्फसिल शुभेन्द्र कुमार सुमन ने 07/04/06 को दर्ज कराई थी । कहा था कि पेट्रोलिंग पर थे तब गुप्त सूचना मिली कि पंचायत चुनाव के लिए मिर्जा खैरा में अवैध हथियार और गोली जमा हो रहे हैं । सूचना के सत्यापन के लिए तलाशी के दौरान शिव यादव चौखड़ा मुफ्फसिल के घर से दो देशी स्टेनगंन और 315 बोर की नौ जिन्दा गोली, और 315 बोर की तीन खाली खोखे बरामद किया गया था। विधिवत जप्ति सूचि बनाकर अभियुक्त को नामजद किया गया था।20/07/06 को अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था अभियुक्त को 06/02/07 को उच्च न्यायालय पटना से जमानत मिली थी । आज घटना के 16 वर्ष बाद सज़ा सुनाई गई और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज देने का आदेश दिया गया है।